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लोक सेवक से मारपीट करने पर कारावास व जुर्माना 

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राजसमंद। लोक सेवक से मारपीट करने व जातिगत शब्दों से अपमानित करने के आरोपी को एससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश पवन कुमार जीनवाल ने पांच वर्ष के कारावास तथा 40,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया।

विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार परिवादी ने 15 जून 2020 को भीम पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि परिवादी कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत है। वे 14 जून 2020 को सांयकालीन फोन पर विद्युत समस्या निवारण के लिए शिकायत आई थी। इस पर 15 जून को शिकायत निवारण के लिए परिवादी मंगरा का तालाब पहुंचा। वहां पर विद्युत सप्लाई चालू पाई गई एवं उपभोक्ता आंकडी डालकर विद्युत चोरी कर रहा था, इस दौरान परिवादी के साथ जातिगत गाली गलोच करते हुए मारपीट की और राजकार्य में बाधा पहुंचाई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भीम ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान किया और अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक ने 09 गवाह तथा 16 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए पांच वर्ष का कारावास तथा 40,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया।

👤 Rahul Acharya
March 16, 2024

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